महिला आरक्षण विधयेक 2023
हाल ही में हमारे देश की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अब महिलाओं को लोकसभा,राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि, इस अधिनियम के प्रावधान जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।
वर्तमान में भारत के संसद के लोकसभा में 82 (15.2 %) तथा राज्यसभा में 31 (13 %) महिलाएँ है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारे देश के संसद के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है की अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के संसद में 21 % तथा पाकिस्तान के संसद में २० प्रतिशत महिला संसद है। इसी तरह दुनिया के सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला देश रवांडा (61% ),क्यूबा (53 %) तथा निकारगुआ (51 %) हुआ।
महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में 128 वा संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330 अ जोड़ा जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।
इस अधिनियम में सबसे बड़ी कमी यह है की इसमें राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् में महिला आरक्षण की बात नहीं कही गयी है।
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