इंटरपोल
इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें भारत समेत 194 सदस्य देश हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में और इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के तौर पर 1923 में हुई थी और इसने 1956 में अपने आप को इंटरपोल कहना शुरू कर दिया। सबसे पुराने सदस्यों में शुमार भारत 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था। भारत ने अब तक केवल एक बार 1997 में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया थाइंटरपोल साल 2022 में भारत में अपनी महासभा का आयोजन करेगा। यह आयोजन देश की आजादी के 75वें वर्ष के साथ होगा।
रेड कॉर्नर नोटिस
- रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है,जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है. लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है. ये दुनिया में होने वाले अपराध पर अलर्ट भी करते हैं.
- रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्येश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. ध्यान रहे कि रेड कॉर्नर नोटिस किसी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट नही होता है.
गायब व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों, या उन लोगों की पहचान करने में सहायता के लिए जो खुद को पहचानने में असमर्थ हैं.
नीला नोटिस
अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए.
काला नोटिस
अज्ञात शवों पर जानकारी लेने के लिए.
हरा नोटिस
अपराध करने वाले व्यक्तियों के बारे में चेतावनियां और सूचना प्रदान करने के लिए जिनके अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना है.
नारंगी नोटिस
किसी घटना, किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या प्रक्रिया को चेतावनी देना, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है.
अज्ञात शवों पर जानकारी लेने के लिए.
हरा नोटिस
अपराध करने वाले व्यक्तियों के बारे में चेतावनियां और सूचना प्रदान करने के लिए जिनके अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना है.
नारंगी नोटिस
किसी घटना, किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या प्रक्रिया को चेतावनी देना, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है.
बैंगनी नोटिस
अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडस ऑपरंडी, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों पर जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए.
अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडस ऑपरंडी, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों पर जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए.
source news18,wikipedia
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